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November 5, 2026

Suryoday Samvaad

Nayi Soch Nayi Disha

सूरत के सेशन कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ज़मानत दे दी है

सज़ा पर रोक संबंधी याचिका पर सुनवाई की तारीख़ 13 अप्रैल तय की गई है.

अदालत ने प्रतिवादी को अपना पक्ष 10 अप्रैल तक दाखिल करने को कहा है.

अदालत ने यह भी कहा कि 13 अप्रैल की सुनवाई में राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना अनिवार्य नहीं है.

राहुल गांधी ने 2019 के एक मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने और दो साल की क़ैद की सज़ा के ख़िलाफ़ याचिका दायर की थी. यह मानहानि केस मोदी सरनेम से जुड़ा था.

राहुल गांधी सोमवार को अपनी सज़ा और दोषी ठहराए जाने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ याचिका दायर करने अपनी बहन और कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ सूरत पहुँचे थे.

23 मार्च को कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी ठहराया था

कोर्ट ने 30 दिन के लिए सज़ा निलंबित की थी और इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की अनुमति दी थी.

कांग्रेस नेता, राज्यसभा सांसद और जाने-माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी की क़ानूनी टीम की मदद कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि अपील कोर्ट, ट्रायल कोर्ट की स्पष्ट ग़लतियों पर गौर करेगी और इंसाफ़ देगी.”

आज राहुल गांधी के वकीलों ने दो याचिकाएं दायर कीं, पहला रेगुलर ज़मानत के लिए और दूसरा सज़ा पर स्टे लगाने के लिए.

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