चतरा: बिना एनओसी के कोयला ढुलाई पर वन विभाग ने सड़क काटकर रोक लगाई

चतरा न्यूज: झारखंड के चतरा जिले में वन विभाग ने अवैध कोयला परिवहन और नियमों की अनदेखी के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। विभाग ने वन भूमि पर बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के कोयला ढोने वाले वाहनों को रोकने के लिए सड़क मार्ग को ही काट दिया है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और कोयले के परिवहन पर फिलहाल ब्रेक लग गया है।
बिना अनुमति के हो रहा था वन भूमि का उपयोग
वन विभाग के अनुसार, संबंधित कोयला कंपनी या ट्रांसपोर्टरों द्वारा वन क्षेत्र की सड़कों का उपयोग करने के लिए अनिवार्य एनओसी नहीं ली गई थी। नियमों के मुताबिक, किसी भी वन क्षेत्र से भारी वाहनों या खनन सामग्री के परिवहन के लिए विभाग से पूर्व अनुमति आवश्यक है। लंबे समय से चल रही चेतावनी के बावजूद जब कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो विभाग ने सड़क खोदकर आवागमन बाधित कर दिया।
कोयला धुलाई और डंपिंग पर भी नजर

यह मामला न केवल सड़क उपयोग से जुड़ा है, बल्कि वन विभाग उन क्षेत्रों की भी जांच कर रहा है जहाँ कोयले की डंपिंग और धुलाई की जा रही है। अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि पर्यावरण संरक्षण और वन कानूनों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना कानूनी दस्तावेजों के वन क्षेत्र में किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासनिक सख्ती से ट्रांसपोर्टरों में खलबली
वन विभाग की इस अचानक हुई कार्रवाई से कोयला कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों के बीच चिंता बढ़ गई है। सड़क मार्ग कट जाने से कोयले की ढुलाई पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे भारी नुकसान की संभावना जताई जा रही है। विभाग ने साफ कर दिया है कि जब तक सभी मानक पूरे नहीं किए जाते और कानूनी अनुमति प्राप्त नहीं होती, तब तक मार्ग को बहाल नहीं किया जाएगा।
