Suresh Baitha Election Petition: कांके विधायक सुरेश बैठा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, तय हुए सुनवाई के मुख्य बिंदु

Ranchi News: झारखंड उच्च न्यायालय (हाइकोर्ट) में कांके विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक सुरेश कुमार बैठा के निर्वाचन के खिलाफ दायर की गई इलेक्शन पिटीशन (चुनाव याचिका) पर अहम सुनवाई हुई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए माननीय अदालत ने केस को आगे बढ़ाने के लिए ‘इश्यू फ्रेम’ (सुनवाई के मुख्य बिंदु) तय कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार ने इस सीट पर हुए चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है।
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की एकल पीठ ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई की। कानूनी दलीलों को सुनने के बाद, अदालत ने उन प्रमुख कानूनी और तथ्यात्मक सवालों को तय किया जिन पर आगे की गवाही और बहस टिकी होगी। इसके बाद कोर्ट ने मुकदमे की अगली तारीख 15 जुलाई तय कर दी है। कोर्ट रूम में याचिकाकर्ता का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद सिंह ने रखा। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी डॉ. जीतू चरण राम ने इस चुनाव याचिका के माध्यम से कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार बैठा की जीत को अदालत में चुनौती दी है।
जीतू चरण राम ने लगाया है धांधली का आरोप
याचिकाकर्ता डॉ. जीतू चरण राम ने अपनी शिकायत में विधानसभा चुनाव की मतगणना और मतदान प्रक्रिया में कई गंभीर अनियमितताएं होने का दावा किया है। याचिका में लगाए गए आरोपों के मुताबिक, बुढ़मू इलाके के करीब 18 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) मतदान संपन्न होने के बाद पूरी रात निर्धारित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित नहीं रखे गए थे।
प्रार्थी का सीधे तौर पर आरोप है कि तत्कालीन सहायक निर्वाचन पदाधिकारी (AERO) की कथित मिलीभगत से इन सभी 18 ईवीएम को किसी गुप्त या अज्ञात स्थान पर छिपाकर रखा गया था। उस जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, न ही वहां सीसीटीवी कैमरों की कोई व्यवस्था थी और न ही उस दौरान किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट वहां मौजूद थे, जो चुनाव नियमों का सीधा उल्लंघन है।
